सऊदी अरब के कैबिनेट के द्वारा बताया गया कि कोई भी मंत्री किसी भी कंपनी में मुखिया नहीं बन सकता है और ना ही कोई व्यक्ति किसी कंपनी की निदेशक मंडल का मेंबर ही बन सकता है। बयान जारी करते हुए कैबिनेट द्वारा कहा गया
कि इससे उस कंपनी की अध्यक्षता और सदस्यता को छूट मिल पाएगी इसका फैसला कैबिनेट के प्रमुख द्वारा किया गया होगा।
कैबिनेट के द्वारा रियल एस्टेट जनरल अथॉरिटी के कुछ काम प्राइवेट सेक्टर के हवाले से किए गए हैं। और इस सिलसिले में कैबिनेट के द्वारा पांच संशोधन किए गए हैं।
किए गए इन संशोधनों के मुताबिक रियल स्टेट जनरल अथॉरिटी के निदेशक मंडल का पुनर्गठन कराया जाएगा। .
अथॉरिटी का दायरा देश के अचल संपत्ति का रजिस्ट्रेशन और गैर सरकारी जायदाद के प्रबंधन को व्यवस्थित करने तक सीमित रहेगा।
सऊदी अरब के कैबिनेट के द्वारा इंश्योरेंस कंपनियों को कंट्रोल करने वाले कानूनी रक्षा में भी संशोधन किया गया है उनमें से तो एक यह है कि देश में कोई भी व्यक्ति सऊदी सेंट्रल बैंक से लाइसेंस को बगैर हादसे के इंश्योरेंस स्कीम नहीं जारी कर सकता है।
उल्लंघन किए जाने पर 20 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा उल्लंघन जारी रखने पर प्रतिदिन 10 हज़ार रियाल तक जुर्माना लगाया जाएगा।