सऊदी अरब में रियाद अपील कोर्ट के द्वारा 17 अरब रियाल की मनी लांड्रिंग केस में संगठित समूह में शामिल 24 लोगों को सजा दी गई है।
यह समूह सऊदी अरब के नागरिकों और विदेशी प्रवासियों पर आधारित है कैदियों को करीब 20 साल तक कैद की सजा देने का फैसला किया गया है। सरकारी न्यूज़ एजेंसी है एसपीए की रिपोर्ट के मुताबिक अपील कोर्ट के द्वारा फैसला किया गया है मनी लांड्रिंग केस में मुजरिम साबित होने वाले सऊदी अरब के नागरिकों को कैद की सजा के साथ विदेश यात्रा की इजाजत नहीं होगी जबकि विदेशी प्रवासियों को सजा पूरा हो जाने के बाद देश से निकाल बाहर कर दिया जाएगा।
अदालत के द्वारा 24 अपराधियों पर 75 मिलयन रियाल से भी ज्यादा जुर्माना किया गया है जबकि अरबों रियाल के मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जमा किए गए रकम को ज़ब्त करने का निर्देश दे दिया गया है।
याद रहे कि आपराधिक तत्व वाणिज्यिक संस्थानों के नाम से इस्तेमाल करके मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही थी। फैक्टरियों, संस्थानों कंपनियों और मेडिकल क्लिनिक के जरिए से मनी लॉन्ड्रिंग का चक्कर चलाया जा रहा था।
उनमें से कुछ मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे जबकि अन्य लोग भागीदार के तौर पर काम कर रहे थे उसमें कुछ लोग विदेशों में पैसा इकट्ठा करके भेजवा रहे थे।