सऊदी अरब में राष्ट्रीय कमेटी मानव त स्करी के द्वारा बताया गया है की कर्मचारियों को निवास नहीं देना और पासपोर्ट उनके यहां उनके हवाले नहीं करना भी इंसानी तस्क री की गतिविधि के अंतर्गत आता है।
स्पॉन्सर को सऊदी कानून के तहत इस बात के लिए इजाजत नहीं दी गई है कि वह अपने घरेलू कर्मचारी में से किसी एक का भी निवास या फिर पासपोर्ट या फिर कोई भी पहचान वाला दस्तावेज अपने कब्जे में रख सके और कर्मचारी को उससे वंचित रखे।
सऊदी अरब की सबक वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक मानव हिं सा तस्क री की राष्ट्रीय कमेटी के द्वारा टि्वटर अकाउंट के जरिए से बताया गया है
कि गै रकानूनी तरीके से कर्मचारियों के साथ काम लेना उनको ऐसी ड्यूटी दे देना जो कि उनकी नौकरी के अनुबंध के खिलाफ और उससे मेल ना खाती हो मानव तस्क री में गिनी जाएगी।
एं टी मानव त स्करी कमेटी के द्वारा यह भी बताया गया है कि कर्मचारियों को कार्यालय या फिर कारखाने या फिर काम करने की कोई भी जगह से निकलने से रोकना उसे निर्धारित अवधि पर अधिकारों को ना देना उसे निर्धारित सीमा से कम वेतन देना या छुट्टी के दिनों में उसे छुट्टी नहीं देना भी मानव तस्क री के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।
इसमें यह भी कहा गया है कि घरेलू कर्मचारियों को स्वास्थ्य से जुड़े चिकित्सीय सुविधा प्रदान ना करना रहने के लिए जगह ना देना बगैर किसी सेड्यूल के घंटो घंटो ड्यूटी लेते रहना मानव त स्करी में गिना जाएगा।