सऊदी अरब के जनशक्ती और समाज कल्याण मंत्रालय और के द्वारा कहा गया है कि किसी भी कर्मचारी की तनख्वाह उसकी मर्ज़ी के बगैर और बिना किसी लिखित स्वीकृति के बिना नहीं बदला जा सकता है।
मन्त्रालय के द्वारा यह विवरण एक एजेंसी की तरफ से तनख्वाह को कम करने के बाद
एक कर्मचारी के द्वारा शिकायत करने पर उस के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब के तौर पर जारी किया गया है।
आजिल वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक जनशक्ति और समाज कल्याण मंत्रालय के सरकारी अकाउंट पर एक कर्मचारी के द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी
कि उसकी तनख्वाह को उससे पूछे बिना ही कम कर दिया गया है इसके लिए सऊदी अरब के क्या कानून है ?
व्यक्ति के द्वारा पूछे गए इस सवाल के जवाब में जन शक्ति मंत्रालय और समाज कल्याण मंत्रालय की तरफ से कहा गया है
कि किसी भी कर्मचारी की तनख्वाह को बगैर उसकी मर्जी के और बिना किसी लिखित स्वीकृति के बदला नहीं जा सकता है।
उन्होंने कहा कि अगर गैरकानूनी ढंग से किसी भी नौकरी के अनुबंध को खत्म कर दिया जाए तो प्रभावित व्यक्ति उस व्यक्ति के खिलाफ दवा दर्ज करा सकता है।
बयान में कहा गया है कि मंत्रालय के लिंक https://hrsd.gov.sa/ar/queries/%D8 पर जाकर कर्मचारी मतभेदों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते है।