सऊदी अरब के जनशक्ति और समाज कल्याण मंत्रालय के द्वारा श्रम कानून का उल्लंघन करने पर नहीं सजाओं के बारे में उल्लेख किया गया है।
इन सज़ाओं के चार्ट के तहत निर्धारित किए गए जुर्माने श्रम कानून की दफा 229 की धारा (A)और धारा (B) में उल्लेख किया गया है कि जुर्माने कि ज्यादा से ज्यादा सीमा 50% तक हो सकती है।
इसके अलावा नए चार्ट के अंदर ऐसे उल्लंघनो को भी शामिल किया गया है जिनके जुर्माने की ज्यादा से ज्यादा सीमा से 50% से अधिक हो सकती है।
सऊदी अरब के अखबार 24 की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी एजेंसियां जिनके कर्मचारी की तादाद 10 से कम पाई जाएगी या फिर इससे ज्यादा होगी उन पर गलत जानकारियों को पेश करने की स्थिति में 50 हजार रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा यह सजा उन एजेंसियों पर लागू की जाएगी जो अपने कर्मचारियों से जुड़े जानकारी हासिल करके सरकार से ऐसी सुविधाएं हासिल करेंगे जिनका अधिकारी वह नहीं रखते हैं।
वर्क वीजा की बिक्री करना
वीज़ा को बेचने में मध्यस्थता करना
नियोक्ता का विदेशी कर्मचारी को वर्क परमिट के बगैर नौकरी पर रखना या नौकरी तलाशने वाले के बगैर उसे रोजगार दे देना वग़ैरा के उलननघन में 20 हज़ार का जुर्माना लगाया जाता है।
ऐसी एजेंसी जिनमें कर्मचारियों की संख्या 10 से ज्यादा हो उन पर उल्लंघन के तहत 25,000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा