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बच्चों को पैसेंजर सीट पर बैठाने पर लगने वाले जुर्माने को इस तारीख़ से किया गया लागू
बच्चों को पैसेंजर सीट पर बैठाने का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माने को 3 नवम्बर से लागू कर दिया गया है।
सऊदी अरब की सबक वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक विभाग के कानून के मुताबिक 10 साल से कम उम्र के बच्चों को पैसेंजर सीट पर बैठाना उल्लंघन माना जाता है।
ट्रैफिक विभाग के द्वारा बताया गया है कि बच्चों को पिछली सीट पर आवंटित कुर्सी पर बैठाना जरूरी होता है। 10 साल से कम उम्र के बच्चों को पैसेंजर सीट पर बैठाने पर कम से कम 300 रियाल और ज्यादा से ज्यादा 500 रियाल का जुर्माना लगाया जा सकता है और संबंधित व्यक्ति को यह जुर्माना भरना होगा जिस किसी ने भी अपने बच्चों को उनके लिए आवंटित की गई सीट पर बैठाने की बजाय पैसेंजर सीट पर बैठाया होगा।
ट्रैफिक विभाग के द्वारा बयान जारी करते हुए लोगों को बताया गया है कि बनाए गए इस कानून का उल्लंघन किए जाने पर जुर्माने को 3 नवंबर से लागू कर दिया गया है। 3 नवंबर के बाद से जो कोई भी इस तरह का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा।
खयाल रहे कि ट्रैफिक विभाग के द्वारा इस बात को स्पष्ट किया गया है कि इससे केवल उन्ही गाड़ियों को छूट मिल सकती है जिनमें पिछली सीट नहीं होगी।
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