सऊदी अरब आंतरिक मंत्रालय के द्वारा बगैर परमिट के हज करने वाले लोगों के लिए सख्त सजा निर्धारित कर दी गई हैं। हज और उमरा प्रशासन के द्वारा व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए हज के स्थानों का माहौल इबादत के लिए उपयुक्त रखने गलत कामों को रोकने के लिए निर्धारित कानून और नियमों का उल्लंघन करने और उन पर संस्थाओं का चार्ट जारी कर दिया गया है।
सऊदी अरब के अखबार 24 की रिपोर्ट के मुताबिक आंतरिक मंत्रालय के द्वारा हज कानून और नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के लिए जुर्माना और हज से वंचित रखने की सजा निर्धारित की गई है।
आंतरिक मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए बयान में बताया गया है कि जो सऊदी नागरिक और खाड़ी सहयोग काउंसिल में शामिल किए गए देशों के नागरिकों पर निर्धारित कानून और नियमों का उल्लंघन करने के दोषी होंगे उन्हें विभिन्न सजाएं दी जाएंगी।
जो भी लोग हज परमिट के बगैर ही मीना मुज़्डल्फा और अरफ़ात में प्रवेश करेंगे उनके ऊपर 15000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। उसके रिकॉर्ड में यह बात लिख दी जाएगी कि उसने इस साल हज कर लिया है और दोबारा उल्लंघन करने पर आने वाले समय में हज सीज़न में सजा दोगुनी कर दी जाएगी।
जो भी व्यक्ति बगैर परमिट के मक्का मुकर्रमा के आसपास के अंदरूनी हिस्से में हरम शरीफ ट्रेन स्टेशन पर पकड़ा जाएगा उस पर 10,000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा उल्लंघन दोहराने पर सजा दोगुनी होगी।