हज और उमरा मंत्रालय का कहना है कि विदेशों से उमरा पर आने वाले लोगों के वीजा की अवधि में विस्तारीकरण नहीं किया जा सकता है वीजा की अवधि 30 दिन की होती है।
सऊदी अरब की आजिल न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक हज और उमरा मंत्रालय के ट्विटर पर सवाल करते हुए पूछा गया था कि उमरा वीजा पर आने वाले के वीजा में विस्तारीकरण कराना मुमकिन है या नहीं ?
इस सवाल का जवाब देते हुए हज और उमरा मंत्रालय का कहना था कि विदेशों से उमरा वीजा की अवधि 30 दिन के लिए होती है जिसमें विस्तारीकरण नहीं कराया जा सकता है। ख्याल रहे कि को रोनावा यरस की वजह से सावधानी उपायों को मद्देनजर रखते हुए हरम शरीफ में नमाज जमात या उमरा को अदा करने के लिए आने वाले लोगों को ऑनलाइन परमिट जारी कराना अनिवार्य कर दिया गया है।
परमिट की शर्त ना सिर्फ विदेशों से आने वाले लोगों पर लागू की जाती है बल्कि सऊदी अरब के नागरिकों और यहां पर रहने वाले विदेशी प्रवासियों के लिए भी जरूरी होती है। उमरा परमिट के बगैर मस्जिद अल हराम में प्रवेश नहीं किया जा सकता है इसके अलावा सावधानी उपायों के हवाले से हज और उमरा मंत्रालय का आगे कहना था कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को भी हरम शरीफ़ में लेकर जाना मना है।
नागरिकों औऱ यहाँ पर रहने वाले विदेशी के लिए उमरा परमिट जारी कराना अनिवार्य है।