सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की तरफ से देश में बेची जाने वाली सामग्री के लिए हलाल की मुहर लगने के अलावा संबंधित संस्थान से हलाल उत्पादों के सर्टिफिकेट अनिवार्य शर्त कर दिया गया है।
सऊदी अरब के अखबार 24 की सूचना के मुताबिक अथॉरिटी की तरफ से स्थानीय स्तर पर तैयार की जाने वाली सामग्री और विदेशों से इंपोर्ट किए जाने वाले चीजों पर अनिवार्य तौर पर हलाल का सर्टिफिकेट पेश करना होगा।
खाद्य सामग्री में गोश्त के उद्योग और डेयरी उत्पादों को भी शामिल किया गया है जिन्हें मार्केट में लाने से पहले उत्पादों के बारे में संबंधित संस्थान से हलाल का सर्टिफिकेट हासिल करना अनिवार्य होगा।
इस संबंध में अथॉरिटी की तरफ से विभिन्न उत्पादों की लिस्ट निकाली जा रही है जिन पर यह पाबंदी लगाई जाएगी अथॉरिटी का इस संबंध में आगे कहना था कि वह सामग्री जिन की तैयारी में जानवर की चर्बी वगैरह इस्तेमाल की जाती है। इनके अलावा जिलेटिन कॉलेजन भी शामिल हैं जिनकी तैयारी में तत्व डायरेक्ट इस्तेमाल हुआ हो या निर्यात के लिए अनिवार्य होगा उनके लिए हलाल का सर्टिफिकेट संबंधित संस्थान से हासिल किया जाएगा।
हलाल की मोहर वाले उत्पादों के हवाले से अथॉरिटी का कहना ऐसी सामग्री जिन पर हलाल की मोहर लगी हुई होगी उनके लिए भी संबंधित संस्थान से सर्टिफिकेट हासिल करना अनिवार्य होगा।