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सऊदी में प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे प्रवासी हो जाये होशियार नियमों का उल्लंघन करने पर 10 हज़ार से एक लाख रियाल तक का जुर्माना

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सऊदी अरब के आंतरिक मंत्रालय के द्वारा प्राइवेट सेक्टर के संस्थानों को यह निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि वह सभी लोग कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सभी नियमों का पालन करें। कोरोना एसओपी की पाबन्दी करें पाबन्दी ना करने वाले लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।

 

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सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी एसपीए की रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि आन्तरिक मंत्रालय के द्वारा एक चार्ट भी जारी कर दिया गया है।

आंतरिक मंत्रालय के द्वारा प्राइवेट सेक्टर से कहा गया है कि वह अपने यहां पर लोगों की बड़ी तादाद को इकट्ठा ना होने दें लोगों का प्रोग्राम में शामिल करने की दावत ना दें कोरोना के मरीजों को अपने यहां पर आने से रोके।

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बयान जारी करते हुए यह भी कहा गया कि प्राइवेट संस्थान अपनी सीमा से ज्यादा तादाद में कर्मचारियों और ग्राहकों को इकट्ठा ना होने दें टेंपरेचर चेक करते रहे।

ट्रॉली को लगातार सैनिटाइज करने के काम को अंजाम देते रहें।

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जिन लोगों ने मांस नहीं पहना हुआ है उन लोगों को आने से मना करते हैं अरे वगैरह में अपने झूले वगैरह को ना खोलें 5 कर्मचारियों तक वाले संस्थानों पर उल्लंघन करने पर 10 हज़ार रियाल,

6 से 49 कर्मचारियों वाले संस्थानों पर करीब 20 हज़ार रियाल, 50 से 249 कर्मचारियों वाले संस्थानों पर 50000 और 250 से ज्यादा कर्मचारियों वाले बड़े संस्थानों में उल्लंघन करने पर एक लाख रियाल तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

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