सऊदी अरब में पब्लिक प्रॉसीक्यूशन का कहना है कि किसी भी प्रकार के भिक्षा मांगने में शामिल एक या एक से ज्यादा लोग भिक्षा का सहयोग करने या फिर नाजायज तरीके से पैसा इकट्ठा करना कानूनी तौर पर जु’र्म है।
भिक्षा मांगने में शामिल लोगों के लिए 6 महीने की कै’द की स’जा निर्धारित की गई है और 50 हज़ार रियाल के जुर्माने का भुगतान की स’जा भी तय है। अगर भिक्षा मांगने वाला व्यक्ति विदेशी प्रवासी हुआ तो ऐसी स्थिति में सजा पूरी कर लेने के बाद उसे देश से डीपोर्ट करके हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा और ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा।
पब्लिक प्रॉसिक्यूशन के ट्विटर पर इस संबंध में कहा गया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो डायरेक्ट भिक्षा मांगने में शामिल हो या उसे सहयोग करे किसी प्रकार से तो उसे गिर’फ्तार करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा और ऐसे लोगों को 6 महीने की कै’द की स’जा और 50 हज़ार रियाल जुर्माने की सजा दी जाएगी।
भिक्षा मांगने का नेटवर्क चलाने वाले या फिर किसी भी तरह से इस गलत पेशे से जुड़े रहने वाले डायरेक्ट हो या फिर डायरेक्ट ना हो उन्हें 1 साल के लिए कैद की सजा और 1 लाख रियाल जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।
विदेशी प्रवासी होने की स्थिति में ऐसे लोगों को देश से बेदखल करके उन्हें हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा ऐसे लोग जिन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है वह सिर्फ उमरा या फिर हज वीजा पर ही देश में आ सकेंगे इसके अलावा नहीं।