ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि ट्रैफिक चालान की मौजूदगी में गाड़ी के स्वामित्व को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है चालान का भुगतान किए बगैर गाड़ी को खरीदने की कार्रवाई पूरी नहीं की जा सकती है।
सऊदी अरब की अजिल वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक एक व्यक्ति द्वारा ट्रैफिक पुलिस विभाग के ट्विटर पर सवाल करते हुए पूछा गया कि गाड़ी खरीदने और उसके स्वामित्व को अपने नाम पर कराने के लिए चालान का भुगतान करना जरूरी है क्या ?
व्यक्ति द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में ट्रैफिक पुलिस द्वारा बताया गया है कि गाड़ी की खरीदारी और उसे अपने नाम पर करने से पहले यह अनिवार्य है कि किसी भी प्रकार का चालान बाकी ना रह जाए।
खयाल रहे कि ट्रैफिक कानून के मुताबिक गाड़ी को खरीदने के बाद के यह अनिवार्य है कि जब तक उसका स्वामित्व खरीदार के नाम पर ट्रांसफर ना हो जाए गाड़ी को रोड पर नहीं लाया जा सकता है।
इस संबंध में ट्रैफिक पुलिस के द्वारा कार डीलर को भी बहुत सख्ती के साथ निर्देश जारी किए गए हैं कि किसी भी स्थिति में गाड़ी के स्वामित्व कार्ड का ट्रांसफर करने से पहले खरीदार को गाड़ी हवाले नहीं की जाए।
गाड़ी पुरानी हो या फिर नई खरीदार उसको खरीदते समय यह सुनिश्चित कर लें क्या उसका स्वामित्व कार्ड खरीदार अपने नाम पर ट्रांसफर करा ले जिसके लिए यह भी जरूरी है के पूर्व ट्राफिक उल्लंघनों पर होने वाले चालान पूरे तौर पर अदा कर दिया जाए।