सऊदी अरब में मक्का के फौजदारी अदालत के द्वारा एक पेट्रोल स्टेशन के ठेकेदारों और वहां के कर्मचारियों को पेट्रोल पेट्रोल स्टेशन पर जुर्म करने कर्मचारियों को मिलावटी पेट्रोल बेचने का अपराधी पाया गया है।
पेट्रोल स्टेशन के ठेकेदारों और वहाँ से सम्बंधित कर्मचारियों पर जुर्माना लगा दिया गया है और उनको लगभग 15 दिनों के लिए पेट्रोल स्टेशन को सील करने का निर्देश जारी कर दिया गया है।
बताया जा रहा है कि, वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा विदेशी कर्मचारियों और पेट्रोल स्टेशन पर मौजूद वहां के ठेकेदारों को विज्ञापित कर दिया गया है।
सऊदी अरब के सबक वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक यह भी बताया जा रहा है कि वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा मिलावट की वारदात को अंजाम देने वाले मिलावटी पेट्रोल को बेचने के लिए पेट्रोल स्टेशन को यह भी निर्देश जारी किया गया कि वह प्रभावित हुई गाड़ियों की सुधार और मरम्मत के सभी खर्च की जिम्मेदारी उठाएं।
वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा एक बयान जारी करते हुए यह चेतावनी भी दी गई है कि देश के सभी इलाकों में उपभोक्ताओं के लिए संरक्षण, व्यापार विरोधी नकली कानून को करने का अपराध करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
समन्धित बयान में यह भी बताया गया है कि कानून यह है कि जो भी व्यक्ति व्यापार विरोधी जालसाजी के अपराध में अपराधी पाया जाता है, तो उसे लगभग 3 साल तक के लिए कैद की सजा और 10 लाख रियाल तक के जुर्माने की सजा दी जा सकती है। इसके अलावा दोनों में से कोई एक सजा भी दी जा सकती है।