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“लाइसेंस विभाग में फाइल बंद है, एग्जिट रीएंट्री कैसे लगवाऊँ” पूरी जानकारी लेकर ही रवाना होये सऊदी

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सऊदी कानून के तहत अगर किसी व्यक्ति पर कोई वित्तीय लेनदेन का मुकदमा दर्ज हो और विरोधी पार्टी अदालत से संपर्क करें इससे मुकदमे की कार्यवाही पूरा होने तक दूसरा पक्ष अदालत से यह मांग कर सकता है कि विरोधी पार्टी का नाम ईसीएल में शामिल किया जाए कि मुकदमे के खत्म होने तक वह पाबंदी में रहे।

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अदालती निर्देश पर लाइसेंस विभाग या फिर अन्य सरकारी संस्थान उस व्यक्ति की फाइल को सीज़ कर देते हैं जिसकी वजह से उसकी सभी सरकारी मामले रूक जाया करते हैं। सेवाओं के सीज़ होने के हवाले से एक व्यक्ति ने सवाल करते हुए पूछा कि कर्ज की वजह से सेवाएं बंद कर दी गई हैं रकम का भुगतान नहीं किया गया है क्या ऐसी स्थिति में एग्जिट रीएंट्री लगाया जा सकता है ?

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व्यक्ति द्वारा पूछे गए सवाल के संबंध में लाइसेन्स विभाग का कहना था कि जिस विदेशी कर्मचारी की सेवाओं को सीज़ कर दिया गया होगा उसकी फाइल भी अस्थाई तौर पर बंद कर दी जाती है। जिसकी वजह से उसे एग्जिट री एंट्री वीजा को जारी नहीं किया जा सकता है।

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खयाल रहे कि जब तक अदालत की कोई भी कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती है या फिर लिए गए ऋण का भुगतान नहीं कर दिया जाता है उसके पहले और अदालत के निर्देश जारी होने से पहले लाइसेंस संस्थान में अस्थाई तौर पर बंद किए जाने वाली फाइल को बहाल नहीं किया जा सकता है।

 

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लाइसेंस विभाग में फाइल को ले जाने के बाद यात्रा पाबंदी को हटाया जाता है जिसके बाद एग्जिट रीएंट्री या फाइनल एग्जिट लगाया जा सकता है। इससे पहले एग्जिट री एंट्री को नहीं लगाया जा सकता है।

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खयाल रहे कि वित्तीय मामले में बैंक से लिया गया ऋण या फिर किस्त पर हासिल की गई गाड़ी वगैरह जिसकी किस्त का भुगतान नहीं किया गया हो उस स्थिति में भी बैंक या कंपनी की तरफ से उस व्यक्ति की फाइल को सीज़ करने के आवेदन दिया जा सकता है। जिसके बाद फाइल उस वक्त तक नहीं खोली जाती है जब तक की ऋण का भुगतान नहीं कर दिया गया हो।

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