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विज़िटर और टूरिस्ट उमरा परमिट किस तरह कर सकते हैं हासिल ?

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सऊदी अरब के हज और उमरा मंत्रालय का कहना है कि विज़िट और पर्यटन वीजा पर देश में आने वाले लोग निर्धारित किए गए तीन शर्तों के तहत उमरा परमिट को हासिल कर सकते हैं।

 

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सऊदी अरब की आजिल वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक हज और उमरा मंत्रालय के द्वारा ट्विटर पर विजिटर और टूरिस्ट के लिए उमरा परमिट की निर्धारित की गई शर्तों का जिक्र करते हुए बताया है कि विज़िट और पर्यटन वीजा पर देश में आने वाले लोगों के लिए निर्धारित किए गए तीन शर्तों को पूरा करना जरूरी है। जिनमें से की पहली शर्त आंतरिक मंत्रालय के एबशर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना है।

 

मंत्रालय द्वारा बताया गया है कि इसके लिए दूसरी शर्त निर्धारित की गई है वह यह है कि आने वाले ज़ायरीन औऱ पर्यटक उमरा करने के लिए मंत्रालय के एतमरना पोर्टल से परमिट जारी कराने के लिए खुद को रजिस्ट्रेशन करेंगे।

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एबशर अकाउंट और त्वककल्लना एप्लीकेशन में रजिस्टर कराने के बाद उनका इम्युन होना भी एक महत्वपूर्ण शर्त में शामिल है।

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खयाल रहे कि को रोनावाय रस की वजह से उमरा करने के लिए एतमरना या त्वककल्लना एप्लीकेशन के जरिए से उमरा परमिट हासिल करना हर एक के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। चाहे वह व्यक्ति देश में रहने वाला नागरिक ही क्यों ना हो या फिर देश में रहने वाला कोई विदेशी प्रवासी यह नियम हर एक पर लागू होगा।

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एक उमरा से दूसरी उमरा के बीच में कम से कम 10 दिनों का फासला होना जरूरी है यह सिद्धांत सभी लोगों पर लागू किया जाता है जिनमें स्थानीय और विदेशी आने वाले हर एक पर लागू होता है।

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