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Saudi Arab

भारत समेत किसी भी देश से आने वाले उमरा ज़ायरीन के लिए इम्यून होने की शर्त हुई खत्म

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सऊदी अरब के हज और उमरा मंत्रालय के द्वारा बताया गया है कि विदेशों से आने वाले उमरा ज़ायरीन के लिए इम्यून होना अनिवार्य नहीं है।

 

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सऊदी अरब की सबक न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रालय के एक व्यक्ति के द्वारा सवाल करते हुए पूछा गया है कि विदेशों से आने वाले उमरा ज़ायरीन के लिए इम्यून होने की शर्त को खत्म कर दिया गया है या फिर यह अभी तक जारी है ?

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हज और उमरा मंत्रालय का कहना है कि मस्जिद अल हराम और मस्जिद ए नबी में प्रवेश करने के लिए सभी जायरीन को यह जरूरी है कि उनको इम्युन होने की शर्त को खत्म कर दिया गया है।

खयाल रहे कि देश में रहने वाले विदेशी प्रवासी और सभी नागरिकों के लिए यह अनिवार्य होता है कि वह त्वककलना एप्लीकेशन और एतमरना एप्लिकेशन से उमरा परमिट को पहले हासिल कर ले त्वककलना एप्लीकेशन पर परमिट के लिए इम्यून होने की शर्त को रखा गया है।

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हज और उमरा मंत्रालय का कहना था कि जो लोग आन्तरिक देश से उमरा को लेकर मस्जिद नबी में प्रवेश करने के लिए सभी जायरीन के लिए इम्यून की शर्त को खत्म कर दिया गया है।

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खयाल रहे कि देश में रहने वाले प्रवासी और सऊदी नागरिकों के लिए यह अनिवार्य होता है कि वह त्वककलना एप्लीकेशन और एतमरना एप्लीकेशन से उमरा परमिट को हासिल कर सके त्वककलना एप्लीकेशन परमिट के लिए होने की शर्त अनिवार्य होती है।

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