निवास की फीस के हवाले से एक व्यक्ति ने लाइसेंस की ट्विटर पर सवाल करते हुए पूछा कि घरेलू कर्मचारियों का निवास नवीनीकरण किया गया जिसके तुरंत बाद वह 6 महीने की छुट्टी लेकर अपने वतन चला गया जहां पहुंचकर उसने वापस आने के बारे में मना कर दिया क्या निवास की फीस वापस हो सकती हैं ?
इस सवाल का जवाब देते हुए लाइसेंस विभाग ने बताया कि कानून के मुताबिक निवास या अन्य प्रकार की सेवाओं को हासिल करने के बाद जमा की गई फीस वापस नहीं ली जा सकती है सरकारी सेवाओं के बजाएं जमा की गई फीस इस स्थिति में वापस ली जा सकती है। जब तक कि सेवा हासिल ना की गई हो। सेवा को हासिल करने के बाद यह प्रक्रिया मुमकिन नहीं हो सकती है।
ख्याल रहे कि निवास एग्जिट वीजा या फैमिली पर लगाया गया मासिक फीस की दर में लाइसेंस के अकाउंट में जमा कराई गई फीस उस वक्त तक वापस नहीं ली जा सकती है। जब तक कि निर्धारित फीस के बजाय सरकारी सेवा को हासिल ना कर लिया गया हो।
यानी अगर निवास के नवीनीकरण के लिए लाइसेंस के अकाउंट में फीस जमा कराई गई हो तो और उसके बजाय नवीनीकरण की कमांड नहीं दी गइ हो और निवास नवीनीकरण करने या एग्जिट वीजा जारी करने का इरादा कैंसिल कर दिया गया हो तो फीस वापस ली जा सकती है। अगर फीस जमा कराने के बाद सेवाओं को हासिल कर लिया गया है या निवास के नवीनीकरण या एग्जिट वीजा को हासिल कर लिया गया हो तो ऐसी स्थिति में फीस वापस नहीं की जा सकती है।