सऊदी अरब के जन शक्ति मंत्रालय और समाज कल्याण मंत्रालय के द्वारा विभिन्न कंपनियों और संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए मां बाप बीवी और भाई बहन जैसे करीब के रिश्तेदारों की मौत पर 5 दिनों के लिए छुट्टी तनख्वाह के साथ मिलने का पूरा हक है।
सऊदी अरब की आजिल वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार एक कर्मचारी के द्वारा जन शक्ति मंत्रालय से सवाल करते हुए पूछा गया था कि क्या भाई या फिर बहन की मौत हो जाने पर छुट्टी मिलेगी ?
कर्मचारी के द्वारा पूछे गए थे समाज के बाद जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ट्विटर पर सवाल का जवाब देते हुए कहा गया कि अगर किसी भी एक कर्मचारी के मां-बाप बीवी या फिर कोई बेहद करीबी रिश्तेदार में से एक की मौत हो जाए ऐसी स्थिति में कर्मचारी को उसके वेतन के साथ 5 दिनों तक के लिए छुट्टी मिलने का पूरा हक है।
मंत्रालय के बयान के मुताबिक भाई या बहन की मौत की स्थिति में श्रम कानून की दफ़ा 113 के तहत छुट्टी का अधिकार नहीं होता। मंत्रालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि केवल बुनियादी रिश्तेदार यानी कि मां बाप दादा दादी नाना नानी बेटा बेटी पोता पोती नवासा या नवासी को ही इसमें शामिल किया गया है।