सऊदी पासपोर्ट एंड इमीग्रेशन डिपार्टमेंट के कानून के तहत ऐसे लोग जो कंपनी के कर्मचारी होते हैं उनके लिए कानून ऐसे कर्मचारी से अलग होते हैं जो डायरेक्ट सऊदी नागरिकों पर है।
नागरिकों के प्रयोजन मेंआने वाले विदेशी प्रवासी कर्मचारियों को अरबी में “अमाला मंगलिया” कहा जाता है जिसका मतलब घरेलू कर्मचारी होता है।

लाइसेंस ट्विटर पर एक व्यक्ति द्वारा सवाल करते हुए पूछा गया है कि क्या कंपनी के कर्मचारी स्पॉन्सरशिप में परिवर्तन कर सकते हैं ?
सऊदी पासपोर्ट विभाग का कहना है कि ऐसे लोग जो कंपनी के स्पॉन्सरशिप में है। उनके व्यक्तिगत क्षेत्र में स्थानांतरण कराया जा सकता है।
खयाल रहे कि सऊदी अरब में इमीग्रेशन कानून के मुताबिक कंपनियों और संस्थानों में पेशेवर विदेशी प्रवासियों के निवास को जन शक्ति मंत्रालय की तरफ से वर्क परमिट के बाद किया जाता है। जिसकी फीस निर्धारित है।
इसके अलावा पेशेवर विदेशी कर्मचारियों के निवास पर जारी और नवीनीकरण करने के लिए सऊदी करण के श्रेणी को भी देखा जाता है। दूसरी तरफ व्यक्तिगत प्रायोजकों पर निर्भर विदेशी कर्मचारी होते हैं
उनके निवास को जारी कराने के लिए जन शक्ति मंत्रालय से एनओसी और वर्क परमिट की जरूरत नहीं होती है। इसी वजह से व्यक्तिगत कर्मचारी के निवास के नवीनीकरण कराने के लिए लेबर ऑफिस की कोई फीस नहीं होती है।