हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक व्यक्ति अदालत के द्वारा दहेज में दिए गए बेड के टूट जाने पर दर्ज किए गए मुकदमे में दुकानदार को पूरा फर्नीचर बदलने का निर्देश दिया है।
लाहौर के इलाके टाउन शिप के निवासी जावेद इकबाल के द्वारा अदालत में मुकदमा दर्ज किया गया था। उन्होंने अपनी बेटी को दहेज में फर्नीचर दिया था लेकिन कुछ ही दिनों के भीतर बेड में लगी हुई लकड़ी के खराब होने की वजह से बेड टूट गया।
उन्होंने दिए गए अपने आवेदन में यह कहा है कि बेड के टूट जाने की वजह से उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। इस वजह से उनको और उनके पूरे परिवार को काफ़ी शर्मिंदगी सहनी पड़ी है। अपनी इन मानसिक परेशानी को दूर करने के लिए मुआवजा के तौर पर उन्होंने एक करोड़ रुपए की मांग की है।
जावेद ने उर्दू न्यूज़ के साथ बातचीत करते हुए बताया कि यह फैसल टाउन की एक बड़ी फर्नीचर की दुकान थी और मैंने मन मांगा रकम भी अपनी बेटी के दहेज़ के लिए दिया है लेकिन बावुजूद इसके बहुत ही घटिया किस्म की लकड़ी से फर्निचर तैयार किया गया है। मैने खुद फर्नीचर के दुकान पर जाकर बात करने से बेहतर समझा कि अदालत में जाकर इस मामले को पेश करूँ।
वहीँ दूसरी तरफ फर्नीचर की दुकान का मालिक मोहम्मद आसिफ के द्वारा अपनी गलती अदालत के सामने कुबूल कर ली गयी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने लकड़ी ओपन मार्किट से ख़रीदी थी। लकड़ी के अन्दर की सतह में घुन लगा हुआ था जो कि ऊपर से बिलकुल भी दिखाई नही पड़ रहा था यही वजह है कि एक परेशानी से दो लोगों को तकलीफ पहुंची है।
अदालत के द्वारा पर नीचे दुकान के मालिक को निर्देश दिया गया कि वह ना सिर्फ टूटे हुए बेड को बदलें बल्कि पूरा का पूरा फर्नीचर बदल कर दोबारा से नया दे।