बात उत्तर प्रदेश के नवाबो के शहर लखनऊ से सामने आयी है जहा एक शख्स ने अपनी गर्भवती पत्नी को तीन तलाक देकर घर से बेघर कर दिया रोती हुई लड़की अपने मायके गयी जहा उसने अपनी सारी बात अपनी अम्मी से बतया अम्मी बात सुन कर इस मामले को सही करने ससुराल पहुंची
वह पर ससुराल पक्ष ने बहू के सामने एक शर्त रख दी. ससुराल वालों ने कहा कि बहू को पहले जेठ के साथ हलाल करना होगा साथ ही 5 लाख रुपये नगद देने होंगे. तब ही वह घर आ सकती है ऐसी शर्त सुन कर लड़की ने पास के ठाणे में शिकायत कर दी
लड़की ने सारी बात पुलिस को बताया कि ससुराल वालों ने तीन तलाक का हवाला देते हुए उससे हलाला और 5 लाख रुपये की रकम की मांग करि है वही उसके बाद ही उसे फिर से इस घर में रहने दिया जाएगा.
लड़की ने आगे बतया की उसकी शादी 2019 में हुई सुफियान उर्फ बाबर के साथ हुई थी उसके पिता का इंतकाल हो चुका है. अपनी हैसियत के हिसाब से दहेज दिया गया था पर लड़का पक्ष इससे खुश नहीं था और लगातार 5 लाख रुपये की डिमांड करता रहा.
लड़की ने अपने बयान में आरोप लगाया है कि ससुर, देवर और घर की दो महिलाओं के दबाव में उसका पति उससे बदसलूकी करने लगा. फिर तीन तलाक देकर उसे घर से बाहर निकाल दिया. लखनऊ के सआदतगंज थाने में ससुराल पक्ष के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और जिसके बाद पुलिस ने महिला के साथ हुए तीन तलाक मामले में पति,ससुर, देवर समेत अन्य दो महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज लिया है.
सहादतगंज के थाना अध्यक्ष सिद्धार्थ मिश्रा ने बताया कि, महिला को दिए गए तीन तलाक मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए धारा 498( ए), 323, 504 ,506 और 3/4 डीपी एक्ट( दहेज प्रथा अधिनियम) और 3/4 मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम 2019 के तहत मुकदमा दर्ज किया है
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